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बिक्री कर (सेल्स टैक्स) सरकार किसी भी सामान की खरीद-फरोख्त पर कर वसूलती है। भारत के ज्यादातर राज्यों मे अब बिक्री कर की जगह वैट ने ले ली है, लेकिन सेल्स टैक्स सेवाओं पर भी वसूला जाता है।
बिक्री कर के अतिरिक्त, कुछ राज्य अतिरिक्त कर, अधिकार, कारोबार कर तथा समान प्रकार के करों का उद्ग्रहण भी करती है। साधारणतया, बिक्री कर की वसूली क्रेता से वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रतिफल के भाग के रूप में की जाती है।
इस तथ्य के बावजूद कि समुचित राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री पर कर का कोई दायित्व नहीं डाला गया है, अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान प्रत्येक व्यापारी द्वारा उसके द्वारा की गई किन्हीं वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर अदा किया जाता है।